*वित्तीय अनियमितताओं के प्रथम दृष्टया दोषी ग्राम प्रधान संवरा के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारो पर डीएम ने लगाया रोक: तीन सदस्यीय समिति के गठन का दिया आदेश*

चिलकहर (बलिया) उप्र पंचायती राज अधिनियम की धारा 95(1) छ मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी बलिया ने क्षेत्र पंचायत चिलकहर अन्तर्गत ग्राम पंचायत संवरा के ग्राम प्रधान को जाँच मे वित्तीय अनियमितताओं अभिलेखीय कूट रचना का प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर उनके वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारो पर तत्कालिक प्रभाव से रोक लगाते हुए ग्राम पंचायत मे कार्यों के संचालन हेतु त्रि-सदस्यीय समिति के गठन का आदेश निर्गत कर दिया है।


ग्राम पंचायत संवरा निवासी वीरेंद्र कुमार सिंह पुत्र गुरू प्रसाद सिंह ने वर्ष2017 मे जिलाधिकारी को नोटरी शपथ-पत्र के साथ शिकायत पत्र देकर ग्राम प्रधान एवं विभागीय लोकसेवको पर दुरभिसंधि कर घोर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया था।इस परिपेक्ष्य मे जिलाधिकारी बलिया द्वारा दिनांक 12-12-2017 को इस प्रकरण की जाँच हेतु जिला कृषि उपनिदेशक के अध्यक्षता मे तकनीकी अधिकारियों की तीन सदस्ययीय जाँच समिति का गठित की गई थीं।


 जिलाधिकारी एवं शिकायत कर्ता द्वारा जाँच मे अनावश्यक विलंब को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे योजित याचिका एवं अवमानना याचिका के आदेश के समादर मे जिला कृषि उपनिदेशक की अध्यक्षता मे अवर अभियंता द्वय की त्रय-सदस्ययीय जाँच टीम ने ग्राम पंचायत संवरा के आठ कार्य स्थलो का स्थलीय एवं तकनीकी जाँच पर ग्राम प्रधान एवं विभागीय लोकसेवको को घोर वित्तीय अनियमितता,सार्वजनिक धन के दुर्विनियोजन, अभिलेखीय कूट रचना का प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर जाँच रिपोर्ट जिला उपकृषि निदेशक कार्यालय पत्रांक 1794 / ग्रा  प - संवरा - जाँघ दि0 23-03 2020 को जिलाधिकारी को सम्प्रेषित कर दिया। जिसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी के आदेश के क्रम मे जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया कार्यालय पत्रांक 240 दिनांक 25-5 -2020 को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था।


  प्रधान द्रारा समुचित साक्ष्य और स्पष्टीकरण न देने पर जिलाधिकारी बलिया ने अपने कार्यालय पत्रांक 588/सात-पं/शि लि-ग्रा पं संवरा/2020-21 दिनांक 30- 6 2020  द्वारा ग्राम प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारो पर तत्कालिक प्रभाव से रोक लगाते हुए ग्राम पंचायत संवरा मे तीन सदस्यो की समिति गठित करने का आदेश पारित कर अन्तिम जाँच हेतु जिला विकास अधिकारी बलिया को नामित कर दिया।


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